हत्यारोपित पिता को 10 साल का कारावास

Published at :16 Jul 2013 1:43 PM (IST)
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हत्यारोपित पिता को 10 साल का कारावास

फरक्का : जंगीपुर की अदालत ने अपने डेढ़ वर्षीय पुत्री की हत्या करने के आरोपित पिता मजीबूर शेख को 10 साल कारावास की सजा सुनायी. जंगीपुर फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायिक अधिकारी सोमेश प्रसाद ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलंे व प्राप्त साक्ष्य के बाद सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से […]

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फरक्का : जंगीपुर की अदालत ने अपने डेढ़ वर्षीय पुत्री की हत्या करने के आरोपित पिता मजीबूर शेख को 10 साल कारावास की सजा सुनायी. जंगीपुर फास्ट ट्रेक कोर्ट के न्यायिक अधिकारी सोमेश प्रसाद ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलंे व प्राप्त साक्ष्य के बाद सजा सुनायी.

अभियोजन पक्ष की ओर से बमन प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से जमीरूल इस्लाम ने पैरवी की. अभियोजक श्री प्रसाद ने बताया कि सूती थाना क्षेत्र के मंगलपाड़ा गांव में वर्ष 2008 में मजीबूर शेख ने अपने डेढ़ साल की पुत्री लाजो खातून की हत्या कर दी थी. घटना को लेकर बच्ची की माँ रेबीना बीवी ने थाने में अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

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