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कोर्ट के आदेश पर रैयत को सौंपी गयी अधिग्रहित फसल

Updated at : 08 Jan 2026 8:50 PM (IST)
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कोर्ट के आदेश पर रैयत को सौंपी गयी अधिग्रहित फसल

कोर्ट के आदेश पर रैयत को सौंपी गयी अधिग्रहित फसल

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किस्को़ प्रखंड के नारी नवाडीह गांव में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद के बीच बुधवार को प्रशासन ने अधिग्रहित धान की फसल वास्तविक रैयत के वारिस को सौंप दी. यह कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) लोहरदगा के आदेश पर किस्को अंचल अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की गयी. क्या था मामला : जानकारी के अनुसार, मौजा नारी नवाडीह (खाता संख्या 85, प्लॉट 784, रकबा 65 डिसमिल) स्थित भूमि पर स्वर्गीय कलेश्वर साहू के पुत्र अनिल साहू वर्षों से खेती करते आ रहे थे. चालू वर्ष में भी उन्होंने धान की फसल लगायी थी. इसी बीच नीतिका कुमारी (पिता विनय साहू) ने उक्त भूमि पर आपत्ति दर्ज करायी थी. विवाद बढ़ता देख प्रशासन ने धारा 144 लागू करते हुए फसल को अपने अधिग्रहण में ले लिया था. न्यायालय के आदेश पर हुई सुपुर्दगी : मामले की सुनवाई के बाद एसडीओ कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को आदेश पारित कर फसल वास्तविक कब्जाधारी रैयत को लौटाने का निर्देश दिया. इसी आलोक में सात जनवरी 2026 को सीओ ने विधिवत रूप से धान अनिल साहू को सुपुर्द कर दिया. न्याय मिलने पर अनिल साहू ने न्यायालय और प्रशासन के प्रति आभार प्रकट किया है. पौधों की सुरक्षा और फसलों को कीटों से बचाने की जानकारी दी

किस्को. पेशरार प्रखंड के हेसाग पंचायत अंतर्गत ग्राम गड़कसमार में फसल सुरक्षा विषय पर आयोजित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हो गया. प्रशिक्षण के अंतिम दिन मास्टर ट्रेनर ने किसानों को पौधों की सुरक्षा और फसलों को कीटों से बचाने के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी दी. प्रशिक्षण के दौरान पपीते और बैंगन की उन्नत खेती के साथ-साथ जैव आधारित कीटनाशक बनाने की विधि सिखायी गयी. किसानों को जीवामृत, वर्मी कंपोस्ट और फफूंदनाशी तैयार करने तथा उनके सटीक प्रयोग के बारे में विस्तार से बताया गया. इसमें सहायक तकनीकी दिनेश चंद मास्टर ट्रेनर, प्रगतिशील किसान, ग्राम प्रधान, कृषक मित्र, बीटीएम और किसान उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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