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लोहरदगा जिले के जनसेवकों का जनवरी माह का वेतन स्थगित, जानें क्या है बड़ी वजह

Updated at : 25 Jan 2022 2:05 PM (IST)
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लोहरदगा जिले के जनसेवकों का जनवरी माह का वेतन स्थगित, जानें क्या है बड़ी वजह

उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा ने 19 से 21 जनवरी तक सभी प्रखंड के जनसेवकों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत आवासों में 2890 आवास अपूर्ण हैं

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लोहरदगा : उप विकास आयुक्त अखौरी शशांक सिन्हा ने 19 से 21 जनवरी तक सभी प्रखंड के जनसेवकों के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की. समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2016-21 के दौरान स्वीकृत आवासों में 2890 आवास अपूर्ण हैं, इसमें उप विकास आयुक्त ने असंतोष व्यक्त किया. साथ ही वैसे पंचायत, जहां 100 से अधिक आवास अपूर्ण हैं, वैसे पंचायतों के जनसेवक का जनवरी माह का वेतन स्थगित रखे जाने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया.

समीक्षा के क्रम में भंडरा प्रखंड के गडरपो पंचायत के जनसेवक, जमगाई पंचायत के जनसेवक, मसमानो पंचायत के जनसेवक, उदरंगी पंचायत के जनसेवक एवं लोहरदगा प्रखंड के तिगरा पंचायत के जनसेवक का माह जनवरी 2022 का वेतन कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया. साथ ही कैरो प्रखंड के गुडी पंचायत के पंचायत सचिव, हनहट, नरौली, किस्को प्रखण्ड के अरेया पंचायत, नवाडीह पंचायत, पाखर पंचायत,

कुडू प्रखण्ड के जिंगी पंचायत, ककरगढ़ पंचायत, सुन्दरू पंचायत, लोहरदगा प्रखंड के हिरही पंचायत, मन्हो पंचायत के जनसेवक, पेशरार प्रखंड के पेशरार पंचायत के आवास का कार्य देख रहे प्रखण्ड समन्वयक, पेशरार प्रखंड के रोरद पंचायत के जनसेवक एवं सेन्हा प्रखण्ड के अर्रु, बदला, बुटी, डांदू तथा मुर्कीतोडार पंचायत के जनसेवक को निर्धारित लक्ष्य पूर्ण नहीं करने तथा दिये गये कार्यों को ससमय पूर्ण नहीं करने के आरोप में अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया.

वैसे पंचायत जहां 50 से अधिक आवास अपूर्ण हैं, के जनसेवक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय लिया गय. यदि 31 जनवरी 2020 तक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति नहीं होती है, तो संबंधित जनसेवकों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाई प्रारंभ की जायेगी. वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृति के विरुद्ध शत प्रतिशत प्रथम किस्त का भुगतान सुनिश्चित किया जाये. यदि किसी कारण से प्रथम किस्त निर्गत नहीं किया गया है

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