सेन्हा़ प्रखंड कार्यालय स्थित महात्मा गांधी सभागार में उपायुक्त के निर्देशानुसार सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के मार्गदर्शन व मिशन वात्सल्य के तत्वावधान में बाल विवाह रोकथाम को लेकर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ बीडीओ संग्राम मुर्मू ने दीप प्रज्वलन कर किया. इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी, पंचायत जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु और स्थानीय नागरिक उपस्थित थे. बीडीओ ने कहा कि बाल विवाह समाज की गंभीर समस्या है जो बच्चों के अधिकारों का हनन करता है और उनके भविष्य को अंधकारमय बनाता है. उन्होंने कहा कि कम उम्र में विवाह होने से बालिकाओं पर शारीरिक, मानसिक और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर प्रभाव पड़ते हैं और उनके सर्वांगीण विकास में बाधा आती है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी अनुरंजन कुमार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह अपराध की श्रेणी में आता है और उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने मिशन वात्सल्य योजना के तहत बाल विवाह रोकने के प्रयासों की जानकारी भी दी. कार्यक्रम में तहसीन तरन्नुम, स्नेहलता तिग्गा, अमित तिवारी, जितेंद्र कुमार के अलावा पंचायत जनप्रतिनिधि और प्रखंड कर्मी भी उपस्थित थे और उन्होंने बाल विवाह रोकथाम के प्रति सहयोग करने का संकल्प लिया.
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