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बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया

Updated at : 23 Feb 2026 8:33 PM (IST)
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बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया

बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जागरूकता अभियान चलाया

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सेन्हा़ झालसा, रांची के निर्देशानुसार उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलौदी में जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से बाल विवाह रोकथाम और लिंग भेदभाव उन्मूलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया. पीएलवी पुनु देवी, प्रियांशु यादव और श्रीमती कुमारी ने छात्र-छात्राओं व शिक्षकों को बाल विवाह के कानूनी दुष्परिणामों से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा निर्धारित उम्र (लड़कों के लिए 21 वर्ष और लड़कियों के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह करना कानूनन अपराध है. ऐसा करने पर आर्थिक दंड और कारावास की सजा हो सकती है. विशेषज्ञों ने बताया कि कम उम्र में विवाह शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा बनता है. इससे किशोर-किशोरियों को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है. उन्होंने सभी से पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर अपना भविष्य संवारने की अपील की. मौके पर शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ बादल उरांव, खुशी कुमारी, विशाल महतो, शुभम लोहरा व अन्य छात्र-छात्राएं उपस्थित थे. चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन रही मुस्तैद लोहरदगा़ नगर परिषद चुनाव शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष माहौल में संपन्न हो, इसके लिए जिला तथा पुलिस प्रशासन ने बेहतर व्यवस्था की थी. विभिन्न मतदान केंद्रों में पुलिस बल की तैनाती की गयी थी. मतदान के दौरान किसी तरह का विवाद न हो इसको लेकर स्वयं एसपी सादिक अनवर रिजवी, डीएसपी समीर तिर्की, एसडीपीओ श्रद्धा केरकेट्टा, सदर थानेदार रत्नेश मोहन ठाकुर विभिन्न मतदान केंद्र का दौरा कर मतदान केंद्र पर प्रतिनियुक्ति पुलिस अधिकारियों एवं दंडाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये. मतदान केंद्र में तैनात पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के प्रति सजग नजर आयें.

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SHAILESH AMBASHTHA

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By SHAILESH AMBASHTHA

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