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18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कराना कानूनन अपराध

Updated at : 23 Feb 2026 8:28 PM (IST)
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18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कराना कानूनन अपराध

18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कराना कानूनन अपराध

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कैरो़ ग्राम स्वराज्य संस्थान के तत्वावधान में चलाये जा रहे बाल विवाह मुक्ति रथ ने सोमवार को कैरो प्रखंड का भ्रमण किया. इस विशेष जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य जिले को बाल विवाह मुक्त बनाना है. रथ के माध्यम से हाट-बाजारों, धर्मस्थलों और सरकारी कार्यालयों में लोगों को बाल विवाह के दुष्परिणामों, कानूनी प्रावधानों और बाल अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया. बाल विवाह सामाजिक अभिशाप : प्रखंड कार्यालय में कर्मियों ने बाल विवाह को सामाजिक अभिशाप करार देते हुए इसे जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया. इस दौरान उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का विवाह कराना कानूनन अपराध है. पंचायत प्रतिनिधियों और सहिया-सेविकाओं से इस सामाजिक कुरीति के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया गया. सूचना देने के लिए हेल्पलाइन जारी : कुड़ू थाना के एएसआइ हेमंत कुमार ने इसे प्रशासन की अनूठी पहल बताया. वहीं, कैरो थाना प्रभारी कुंदन कुमार रवानी ने बाल विवाह की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को बेटियों की शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले, तो लोग तत्काल चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, डायल 112 या 100 नंबर पर सूचना दें. संस्थान के प्रोग्राम मैनेजर विक्रम कुमार ने बताया कि यह रथ आगामी 15 दिनों तक जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर जन-जागरूकता फैलायेगा. कार्यक्रम में जोर दिया गया कि लड़कियों को उच्च शिक्षा का पूरा अधिकार है और समाज को सामूहिक रूप से इस बुराई को मिटाना होगा.

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SHAILESH AMBASHTHA

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By SHAILESH AMBASHTHA

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