बंदियों को दी गयी कानून की जानकारी
Updated at : 21 Nov 2016 8:58 AM (IST)
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अच्छे आचरण करनेवाले कैदियों को सजा में छूट का प्रावधान लोहरदगा : मंडल कारा लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर सीजीएम राजकुमार मिश्रा, प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम चौधरी एहसान मोइज, न्यायिक अधिकारी एमके इंदवार, अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम, जेलर मुस्तकीम अंसारी मौजूद थे. […]
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अच्छे आचरण करनेवाले कैदियों को सजा में छूट का प्रावधान
लोहरदगा : मंडल कारा लोहरदगा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जेल अदालत का आयोजन किया गया. मौके पर सीजीएम राजकुमार मिश्रा, प्राधिकार के सचिव सह सीजेएम चौधरी एहसान मोइज, न्यायिक अधिकारी एमके इंदवार, अनुमंडल पदाधिकारी राज महेश्वरम, जेलर मुस्तकीम अंसारी मौजूद थे. जेल अदालत में कानूनी जानकारी दी गयी. सीजेएम राजकुमार मिश्रा ने कैदियों को बताया कि जेल में बंद कैदियों के लिए भी कानून में प्रावधान है.
अच्छे आचरण करनेवाले कैदियों को सजा में छूट का प्रावधान भी है. इसके अलावा बंदियों को कई संवैधानिक जानकारी दी गयी. उन्होंने बंदियों को निर्दोष होने के प्रमाण के साथ आवेदन देने को भी कहा. शिविर में कोई भी बंदी ने दोष स्वीकार का आवेदन नहीं दिया. इसके कारण कोई भी बंदी को रिहा नहीं किया गया.
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