बच्चों को दी कानून की जानकारी
Updated at : 04 Jun 2016 11:26 PM (IST)
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लोहरदगा़ : सदर प्रखंड के जुरिया पंचायत के राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकार सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जागरूकता शिविर लगाया गया़ मौके पर नेमहंती मिंज व युगल किशोर प्रसाद ने बच्चों को कानूनी सलाह, अधिकार, संरक्षण एवं विकास के बारे में जानकारी दी़ विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य युगल किशोर […]
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लोहरदगा़ : सदर प्रखंड के जुरिया पंचायत के राजकीय उत्क्रमित उर्दू मध्य विद्यालय में विधिक सेवा प्राधिकार सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में जागरूकता शिविर लगाया गया़ मौके पर नेमहंती मिंज व युगल किशोर प्रसाद ने बच्चों को कानूनी सलाह, अधिकार, संरक्षण एवं विकास के बारे में जानकारी दी़ विधिक सेवा प्राधिकार के सदस्य युगल किशोर प्रसाद ने कहा कि बच्चों को चार प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें पौष्टिक आहार का अधिकार, विकास का अधिकार, सहभागिता का अधिकार एवं संरक्षण का अधिकार शामिल है.
उन्होंने बताया कि 14 वर्ष तक के बच्चों से श्रम नहीं कराना है़ यह कानूनन अपराध है. नेमहंती मिंज ने शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, सहभागिता संबंधित जानकारी दी. मौके पर शिक्षक मुमताज अहमद, मुस्ताक अंसारी, नौशाद अंसारी, फिरोज अंसारी व नुजहत खातून सहित अन्य मौजूद थे.
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