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लातेहार कोर्ट में दो वर्ष से रिक्त है पीपी का पद

Updated at : 24 Apr 2024 7:38 PM (IST)
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लातेहार कोर्ट में दो वर्ष से रिक्त है पीपी का पद

लातेहार कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (पीपी) का पद पिछले दो वर्ष से रिक्त पड़ा है.

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लातेहार. लातेहार कोर्ट में सरकार का पक्ष रखने वाले पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (पीपी) का पद पिछले दो वर्ष से रिक्त पड़ा है. एक एपीपी अशोक कुमार दास के सहारे लातेहार कोर्ट की 18 अदालतों में काम हो रहा है. पिछले तीन दिन से श्री दास भी अवकाश पर हैं. अवकाश पर जाने से पहले श्री दास ने गृह विभाग को रक्षित लोक अभियोजक को यहां सेशन कोर्ट में काम करने के लिए भेजने की अपील की थी, लेकिन उनके इस अपील पर कोई सुनवाई नहीं हुई. रक्षित लोक अभियोजक को यहां नहीं भेजा गया. बड़ी मशक्कत से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत सहित सभी सेशन अदालतों में अधिवक्ता संघ की मांग पर सहायक लोक अभियोजक को काम करने की अनुमति मिली है, उसे से तीन दिन से काम चलाया जा रहा है. स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का प्रभार नहीं मिलने के कारण वहां कार्य नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से प्रतिदिन दर्जनों गवाह बिना गवाही दिये वापस लौट रहे हैं. बताया जाता है कि गृह विभाग को प्रभारी लोक अभियोजक अशोक कुमार दास ने कई पत्राचार किया है. वहीं स्थानीय अधिवक्ताओं ने लोक अभियोजक के पद पर अधिसूचित पदाधिकारी के पदस्थापन के महीनों बीत जाने के बाद भी योगदान नहीं करने पर चिंता व्यक्त किया है. मालूम हो पलामू के लोक अभियोजक का स्थानांतरण लातेहार जिला लोक अभियोजक के पद पर लगभग छह माह पूर्व हुआ है, लेकिन वे अभी तक अपना योगदान नहीं दिये हैं. आधा दर्जन लोक अभियोजक का पद यहां सृजित होने के बावजूद भी सरकार द्वारा पोस्टिंग नहीं की जा रही है. अधिवक्ता अधिवक्ता सुनील कुमार बताया कि सेशन कोर्ट में नामित लोक अभियोजक के नहीं रहने की वजह से सरकारी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत यहां एपीपी काम कर रहे हैं. पद स्थापित पदाधिकारी के योगदान नहीं करने पर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, जो घोर मनमानी का द्योतक है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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