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थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का आदेश

Updated at : 13 Jun 2024 8:49 PM (IST)
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थाना प्रभारी व अनुसंधानकर्ता को सशरीर हाजिर होने का आदेश

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दायर जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केस डायरी भेजने में विलंब करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर सख्ती शुरू कर दिया है.

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लातेहार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिंह की अदालत ने दायर जमानत की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केस डायरी भेजने में विलंब करने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर सख्ती शुरू कर दिया है. अदालत ने लातेहार थाना कांड संख्या 57/2024 की सुनवाई करते हुए लोक अभियोजक को डायरी मंगवाने में विलंब होने पर कारण पूछा. लोक अभियोजक ने कहा कि 13 अप्रैल 2024 को डायरी के लिए अनुसंधानकर्ता को पत्र भेजा गया है, लेकिन अभी तक अप्राप्त है. अदालत ने कहा कि केस डायरी समय से नहीं भेजने वाले अनुसंधानकर्ताओं व संबंधित थाना प्रभारियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. उनका वेतन रोकने के लिए एसपी को पत्र लिखा जायेगा. एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए श्री सिंह की अदालत ने लातेहार थाना प्रभारी व चंदवा थाना प्रभारी को अनुसंधानकर्ताओं के साथ सशरीर अदालत में उपस्थित रहने का आदेश पारित किया है.

चेक बाउंस मामले में 3,06,800 रुपये भुगतान करने का आदेश

लातेहार. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी प्रणव कुमार की अदालत ने चेक बाउंस के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को जुर्माना सहित 30 दिन के अंदर राशि भुगतान करने का आदेश पारित किया है. प्रार्थी के अधिवक्ता सुनील कुमार के अनुसार मनिका प्रखंड निवासी प्रमिला देवी को मंजू शांति आइंद ने 2 लाख 60 हजार रुपये का चेक से भुगतान किया था. प्रार्थी ने जब उस चेक को अपने बैंक में डाला, तो राशि के अभाव में चेक बाउंस हो गया था. मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से गवाहों को पेश किया गया. दोनों पक्षों की गवाही के उपरांत अदालत ने मंजू शांति आइंद को चेक बाउंस का दोषी पाया और क्षतिपूर्ति के रूप में 3,06,800 रुपये का भुगतान 30 दिन के अंदर प्रमिला देवी को करने का आदेश पारित किया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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