लातेहार में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू

Published by : SHAILESH AMBASHTHA Updated At : 17 May 2026 8:53 PM

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लातेहार में नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू

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लातेहार. सड़क सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए उपायुक्त संदीप कुमार के निर्देश पर जिले में नो हेलमेट नो पेट्रोल का नियम लागू कर दिया गया है. जिला परिवहन पदाधिकारी उमेश मंडल की अध्यक्षता में उनके कार्यालय वेश्म में पेट्रोल पंप मालिकों के साथ बैठक की गयी. बैठक का उद्देश्य जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटना तथा उससे होने वाली मृत्यु पर अंकुश लगाना था. बैठक में लातेहार जिले के सभी पेट्रोल पंप के मालिक उपस्थित थे. बैठक में सभी पेट्रोल पंप मालिकों को अपने पेट्रोल पंप पर नो हेलमेट नो फ्यूल कैंपेन चलाने का निर्देश दिया गया. कहा गया कि बगैर हेलमेट दुपाहिया वाहन परिचालन करनेवाले चालकों को पेट्रोल नहीं दें. इससे संबंधित पंपलेट एवं बैनर हर पेट्रोल पंप में लगाने तथा इस नियम का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया. आने वाले दिनों में अगर निर्देश का अनुपालन नहीं किया जाता है तो पेट्रोल पंप मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी. बैठक में मां वैष्णवी फ्यूल के संचालक रघुवीर यादव समेत अन्य पेट्रोल संचालक मौजूद थे. 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा करने की अपील

लातेहार. नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 का होल्डिंग धारियों से 30 जून तक होल्डिंग टैक्स जमा कर 15 प्रतिशत छूट का लाभ उठाने की अपील की गयी है. जिन किसी को भी होल्डिंग टैक्स जमा करना है तो संबंधित टैक्स कलेक्टर आदित्य कुमार टीम लीडर जन सुविधा केंद्र 9905900425 एवं टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव 7004793011 से संपर्क कर सकते हैं. वहीं, एक जुलाई से होल्डिंग टैक्स जमा करने पर संबंधित होल्डिंग धारी से ब्याज भी लिया जायेगा. साथ ही वैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान जिन किन्ही ने अभी तक अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है या नवीनीकरण नहीं कराया है वैसे सभी प्रतिष्ठान के संचालक अविलंब अपने प्रतिष्ठान का ट्रेड लाइसेंस या लाइसेंस नवीनीकरण करा सकते हैं.

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