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दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद

Updated at : 12 Aug 2025 9:19 PM (IST)
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दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद

दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद

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लातेहार. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार दुबे की अदालत ने सत्र वाद 34/21 के मामले में दहेज हत्याकांड के तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनायी है. अभियोजन के अनुसार हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता पर दहेज के लिए अपनी पत्नी अंजू देवी की हत्या 31 मार्च 2020 को करने का आरोप था. अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों को अदालत में पेश किया गया, जबकि बचाव पक्ष की ओर से कुल दो गवाहों को पेश किया गया. प्राथमिकी के अनुसार अंजू देवी की शादी 28 अप्रैल 2018 को हेरहंज ग्राम निवासी मुकेश गुप्ता के साथ हुई थी. शादी के बाद से ही आठ लाख रुपये नकद और चारपहिया वाहन की मांग ससुराल वालों द्वारा की जा रही थी. अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दहेज लोलुप पति मुकेश गुप्ता, ससुर शंभू प्रसाद गुप्ता एवं सास गायत्री देवी को भादवि की धारा 304 बी, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. आपसी विवाद में मारपीट, इलाज के दौरान मौत

लातेहार. सदर थाना क्षेत्र के बहेराटांड़ मुहल्ले में सोमवार रात अपसी विवाद में बिपिन भुइयां और मंटू भुइयां के बीच मारपीट हो गयी. इसमें बिपिन भुइयां को पीट-पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. इस मारपीट के बाद बिपिन को इलाज के लिए परिजन सदर अस्पताल ले गये. यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया गया. इलाज के लिए रांची जाने के क्रम में रास्ते में ही उसकी मौत हो गयी. घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बहेराटांड़ मुहल्ला में मंटू और बिपिन के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. इसमें मंटू ने उसे पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. सदर थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार महतो ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच की है. मारपीट में मंटू शामिल था जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SHAILESH AMBASHTHA

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