स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश

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स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश

स्कूल-कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश

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लातेहार ़ जिला समाहरणालय में बुधवार को उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक कुमार गौरव की संयुक्त अध्यक्षता में जिला स्तरीय (एनकोर्ड) समिति की बैठक हुई. इसमें जिले में मादक पदार्थों की रोकथाम, अवैध खेती एवं तस्करी के विरुद्ध चल रहे अभियानों की विस्तृत समीक्षा की गयी. अफीम की खेती पर चलेगा सघन अभियान : उपायुक्त ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये कि अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, भंडारण और परिवहन पर कड़ी निगरानी रखी जाये. उन्होंने सीओ और थाना प्रभारियों को आपसी समन्वय के साथ नियमित छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया. विशेष रूप से विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के 100 मीटर की परिधि के भीतर मादक पदार्थों की बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित करने का आदेश दिया गया है. अफीम की अवैध खेती के खिलाफ सघन अभियान चलायें : उपायुक्त ने बारियातू, हेरहंज एवं बालूमाथ के अंचल अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में अफीम की अवैध खेती के विनष्टीकरण के लिए सघन अभियान चलाने को कहा. वहीं, एसपी कुमार गौरव ने थाना प्रभारियों को अफीम की खेती के विरुद्ध त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने का सख्त निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि इस अभियान को और अधिक परिणाममुखी बनाना है, ताकि जिले को नशामुक्त बनाया जा सके. बैठक में डीआरडीए निदेशक प्रभात रंजन चौधरी, एसडीओ अजय कुमार रजक व बिपिन कुमार दुबे समेत कई अधिकारी उपस्थित थे.

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Shailesh Ambashtha

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