चंदवा में 291 अपात्र राशन कार्डधारक चिह्नित, सरेंडर के लिए 2 अगस्त तक की मोहलत

झारखंड में अपात्र राशन कार्डधारकों को 2 अगस्त तक कार्ड सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है। आयकरदाता और सरकारी कर्मचारी तुरंत अपना कार्ड निरस्त कराएं।
चंदवा: खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार के निर्देश पर केपीआई (केपीआई) डाटा सत्यापन के बाद अपात्र राशन कार्डधारकों के कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रवण राम ने जिले के सूचीबद्ध 1702 अपात्र राशन कार्डधारकों से दो अगस्त तक स्वेच्छा से अपना राशन कार्ड सरेंडर कराने की अपील की है.
बताया कि सूची में ऐसे लोगों को शामिल किया गया है जो आयकरदाता है, सरकारी सेवा में कार्यरत है, चार पहिया वाहन के मालिक हैं या किसी कंपनी में इंडिविजुअल ऐज डायरेक्टर (व्यक्तिगत निदेशक) के रूप में दर्ज है. ऐसे सभी लाभुक निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना राशन कार्ड निरस्त करा लें.
निर्धारित तिथि तक कार्ड सरेंडर नहीं करने पर विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा. ज्ञातव्य हो कि जिले में जारी 1702 अपात्र लाभुकों की सूची में चंदवा प्रखंड के 291 लाभुकों का नाम शामिल है. बड़ी संख्या में लोग राशन कार्ड निरस्त कराने एवं आवश्यक जानकारी लेने के लिए प्रखंड कार्यालय और प्रज्ञा केंद्रों का चक्कर लगा रहे है.
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी मोनू कुमार पंडित ने बताया कि जिन लाभुकों का नाम सूची में शामिल है, वे जिला आपूर्ति कार्यालय अथवा अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में आवेदन देकर अपना राशन कार्ड निरस्त करा सकते है.
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