लातेहार ़ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में पशु जन्म नियंत्रण नियम–2023 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर उपायुक्त उत्कर्ष गुप्ता की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक में जिला पशुपालन पदाधिकारी ने बताया कि डॉग बाइट नियंत्रण, पशु कल्याण एवं रैबिज उन्मूलन कार्यक्रमों के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन को लेकर विभिन्न हित धारकों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत की गयी है. उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवारा कुत्तों को मानवीय तरीके से पकड़कर उनकी नसबंदी एवं एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जायेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत उन्हें चिह्नित कर उसी स्थान पर वापस छोड़ा जायेगा. आक्रमक एवं बीमार कुत्तों की नसबंदी तथा टीकाकरण के पश्चात स्वास्थ्य लाभ को लेकर स्थायी रूप से निर्मित शेल्टर होम में रखा जायेगा. इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं निगरानी को लेकर जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है. इसमें पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नगर प्रशासक, सिविल सर्जन व जिला पशुपालन पदाधिकारी शामिल हैं. बैठक में उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिले में डॉग बाइट नियंत्रण, आवारा कुत्तों का मानवीय प्रबंधन, एबीसी कार्यक्रम तथा रैबीज उन्मूलन से संबंधित सभी कार्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुरूप सुनिश्चित किये जायें. बैठक में कई अधिकारी उपस्थित थे.
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