श्रम ही है राष्ट्र की पूंजी : पीडीजे

Updated at : 10 Apr 2016 9:19 AM (IST)
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श्रम ही है राष्ट्र की पूंजी : पीडीजे

राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन मजदूरों को उनके कानूनी हक की जानकारी हो लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ( श्रम व पारिवारिक मामलों से संबंधित) का उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने किया. उन्होंने कहा कि श्रम ही राष्ट्र की पूंजी है. मजदूरों […]

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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
मजदूरों को उनके कानूनी हक की जानकारी हो
लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत ( श्रम व पारिवारिक मामलों से संबंधित) का उदघाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने किया. उन्होंने कहा कि श्रम ही राष्ट्र की पूंजी है. मजदूरों को उनके कानूनी हक एवं अधिकार की जानकारी होनी चाहिए. लोक अदालत सुलहनीय वादों के निष्पादन का एक सशक्त माध्यम है, इसका लाभ उठाना चाहिए. उन्होंने राष्ट्रीय लोक अदालत के महत्व से लोगों से अवगत कराया.
मौके पर कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने पारिवारिक वाद एवं भरण पोषण वाद की जानकारी दी. वहीं स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विनोद प्रसाद सिंह ने जिले में श्रमिकों का मामला सामने लाने एवं श्रम संगठनों एवं पदाधिकारियों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाने की अपील की.
जिला अधिवक्ता संघ के सचिव प्रदीप कुमार पांडेय, अधिवक्ता मिथिलेश कुमार ने श्रम कानूनों की जानकारी दी. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी रविंद्र नाथ ने मजदूरों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया.
न्यायालय परिसर में निर्माणाधीन भवन में कार्यरत मजदूरों का पंजीकरण किया गया, जिनके इस वर्ष का वार्षिक प्रीमियम शुल्क का भुगतान भवन निर्माण के ठेकेदार आशीष कुमार बाग द्वारा किया गया. कार्यक्रम का संचालन व धन्यवाद ज्ञापन सीजेएम अनिल कुमार पांडेय ने किया.
180 वादों का किया गया निष्पादन
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 180 वादों का निष्पादन किया गया. जबकि 757630 रुपये का झारखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत लाभुक श्रमिकों के बीच सामग्रियों का वितरण किया गया.
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