लोक अदालत त्वरित न्याय का माध्यम

Updated at : 23 Mar 2016 4:46 AM (IST)
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लोक अदालत त्वरित न्याय का माध्यम

लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने कहा कि लोक अदालत त्वरित न्याय पाने का एक सशक्त माध्यम है. लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए. प्रधान जिला जज श्री वैश्य मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के उदघाटन कार्यक्रम को संबोधित […]

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लातेहार : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष सह प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य ने कहा कि लोक अदालत त्वरित न्याय पाने का एक सशक्त माध्यम है. लोक अदालतों का लाभ उठाना चाहिए. प्रधान जिला जज श्री वैश्य मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में आयोजित लोक अदालत के उदघाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. श्री वैश्य ने अपने संबोधन में लोक अदालत के महत्व एवं प्राधिकार के द्वारा नि:शुल्क अधिवक्ता मुहैया कराये जाने एवं मध्यस्थता केंद्र के संबंध में कई जानकारियां दी.
कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पीके सिन्हा ने परिवार वादके संबंध में कई जानकारी दी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश ने लोक अदालत को गरीब एवं निर्धन मुकदमेबाजों के लिए न्याय पाने का सुलभ रास्ता बताया. उन्होने कहा कि प्राधिकार के द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं मुकदमेबाजों को दी जाती है. इसका लाभ उठाना चाहिए.
स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष विनोद कुमार सिंह ने लोक अदालत में सुलहनीय वादों को ला कर निष्पादन करने की सलाह जिला वासियों को दी. अनुमंडलीय न्यायिक दंडाधिकारी कौशिक मिश्र ने वन अधिकार कानून के संबंध में जानकारी दी.
मंच का संचालन करते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अनिल कुमार पांडेय ने लोक अदालत से लाभ उठाने की अपील की. अधिवक्ता संघ के सचिव प्रदीप कुमार पांडेय ने कहा कि कानून की जानकारी हर नागरिक को होना चाहिए. जानकारी के अभाव में हम अपने अधिकारों से वंचित रह जाते हैं. कार्यक्रम में अधिवक्ता लाल अरविंद नाथ शाहदेव, नागेंद्र प्रसाद, सुनील कुमार व नवीन कुमार गुप्ता आदि उपस्थित थे.
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