बीमा कंपनी दो लाख रुपये का भुगतान करे
Updated at : 15 Mar 2016 12:49 AM (IST)
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उपभोक्ता फोरम ने बीमा धारक के पक्ष में दिया आदेश अदालत में 40 दिनों में भुगतान करने का दिया निर्देश लातेहार : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बिरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक की पत्नी शांति देवी को दो लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है. मतनाग […]
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उपभोक्ता फोरम ने बीमा धारक के पक्ष में दिया आदेश
अदालत में 40 दिनों में भुगतान करने का दिया निर्देश
लातेहार : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष बिरेश्वर झा प्रवीर की अदालत ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को मृतक की पत्नी शांति देवी को दो लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया है.
मतनाग ग्राम निवासी चंद्रनाथ सिंह की मृत्यु 18 जनवरी 2012 को हुई थी. चंद्रनाथ ने नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो लाख रुपये का बीमा लिया था. उनकी पत्नी शांति देवी ने रकम के भुगतान के लिए फोरम का दरवाजा खटखटाया था.
आवेदिका के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि बीमा धारक की मृत्यु को अदालत ने दुर्घटना जनित ठहराया और पूर्ण बीमित राशि दो लाख रुपये एवं केस दायर करने की तिथि से नौ प्रतिशत ब्याज के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया. साथ ही बीमा कंपनी को कार्य में शिथिलता बरतने के लिए पांच हतार रुपये तथा विधि खर्च के रूप में पांज हजार रुपये अतिरिक्त भुगतान का आदेश पारित किया है. अदालत ने 40 दिनों के अंदर भुगतान करने का आदेश पारित किया है.
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