हत्या के तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
Updated at : 15 Mar 2016 12:48 AM (IST)
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लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. रांकी कला ग्राम निवासी सुखारी मोची, सुदामामोची एवं कईल मोची को अदालत ने हत्या का दोषी पाया. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने अदालत में गवाहों […]
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लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार वैश्य की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास एवं पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है.
रांकी कला ग्राम निवासी सुखारी मोची, सुदामामोची एवं कईल मोची को अदालत ने हत्या का दोषी पाया. लोक अभियोजक सुदर्शन मांझी ने अदालत में गवाहों को पेश किया.
क्या है मामला
मनिका में 30.06.2004 को एक सरकारी चापानल से पानी भरने को लेकर सुखारी मोची और चरितर मोची के परिवार वालों के बीच झगड़ा हो गया था. बात इतनी बढ़ गयी कि सुखारी मोची, सुदामा मोची एवं कईल मोची ने धारदार हथियारों चरितर मोची पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गयी थी. तेतर मोची भी गंभीर रूप से घायल हो गया था. उसे अस्पताल में भरती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गयी थी.
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