एसडीओ ने दिया घर ध्वस्त करने का आदेश

Published at :30 Aug 2013 1:11 AM (IST)
विज्ञापन
एसडीओ ने दिया घर ध्वस्त करने का आदेश

लातेहार : लातेहार एसडीओ अबु इमरान ने सीओ की अदालत में विचाराधीन भूमि सीमांकन वाद (संख्या 13/2013-14) के उल्लंघन मामले में लोचन साव का मकान 29 अगस्त तक ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने सदर थाना प्रभारी को आदेश दिया था. इससे पुलिस असमंजस में पड़ गयी. उन्होंने अपने उच्चधिकारियों से संपर्क किया. […]

विज्ञापन

लातेहार : लातेहार एसडीओ अबु इमरान ने सीओ की अदालत में विचाराधीन भूमि सीमांकन वाद (संख्या 13/2013-14) के उल्लंघन मामले में लोचन साव का मकान 29 अगस्त तक ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया. उन्होंने सदर थाना प्रभारी को आदेश दिया था.

इससे पुलिस असमंजस में पड़ गयी. उन्होंने अपने उच्चधिकारियों से संपर्क किया. फिर एसडीओ का आदेश नहीं मानते हुए मकान नहीं तोड़ा गया.

क्या है मामला

लोचन साव से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता का भूमि सीमांकन विवाद चल रहा है. राजेंद्र ने सीओ कोर्ट में आवेदन (वाद संख्या 13/2013-14) दिया था. एसडीओ ने उक्त मामले में नौ जुलाई को लोचन गुप्ता को निर्माण कार्य बंद करने का आदेश दिया. आदेश के बाद लोचन ने निर्माण कार्य बंद रखा.

राजेंद्र ने 26 अगस्त को निर्माण कार्य जारी होने आदेश के उल्लंघन की शिकायत की. इस पर एसडीओ ने ज्ञापांक 289 (गो) दिनांक 27.08.13 के माध्यम से लोचन साव समेत उनके परिवार के सभी सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने घर ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया.

सिर्फ सिविल कोर्ट को अधिकार

जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष वरीय अधिवक्ता दयाशंकर प्रसाद ने कहा कि एसडीओ किसी भी रैयती भूमि पर चल रहे निर्माण कार्य को ध्वस्त नहीं करा सकते हैं. अवैध रूप से निर्मित भवन तोड़ने का अधिकार सिर्फ सिविल कोर्ट को है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola