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दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्षों की सजा

Updated at : 08 Mar 2019 12:44 AM (IST)
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दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्षों की सजा

लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत की सहाय की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति जुगेश यादव को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगाड़ा ग्राम निवासी तुलसी गोप ने चंदवा थाना कांड संख्या 126/2016 दर्ज करा […]

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लातेहार : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विष्णुकांत की सहाय की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपी पति जुगेश यादव को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार, चंदवा थाना क्षेत्र के बेलगाड़ा ग्राम निवासी तुलसी गोप ने चंदवा थाना कांड संख्या 126/2016 दर्ज करा कर अपनी बेटी अनीता देवी को दहेज के लिए मार कर कुआं में शव फेंकने का आरोप लगाया था.

उक्त कांड का विचारण सत्रवाद संख्या 185/2016 के तहत श्री सहाय की अदालत में हुआ. अभियोजन पदाधिकारी सुधीर कुमार ने 20 गवाहों को पेश किया था. जिन्होंने घटना का समर्थन किया था. उक्त मामले में सूचक ने पति एवं ससुर जीतू यादव को भी आरोपी बनाया था. अदालत ने ससुर जीतू यादव के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं पाया जिस कारण उसे रिहा कर दिया एवं पति युगेश यादव को भादवि की धारा 304 बी के तहत दोषी पाया एवं दस वर्ष की सजा सुनायी है.

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