सुलह के आधार पर हुआ मामलों का निबटारा
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डीटीओ से मारपीट के आरोपी राजधनी हुए रिहा
सुलह के आधार पर हुआ मामलों का निबटारा लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने जिला परिवहन पदाधिकारी फिलबियुस बारला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष राजधनी प्रसाद यादव को मामले की सुनवाई के उपरांत रिहा कर दिया है. श्री यादव के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया […]
लातेहार : मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मो तौफिक अहमद की अदालत ने जिला परिवहन पदाधिकारी फिलबियुस बारला के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोपी जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष राजधनी प्रसाद यादव को मामले की सुनवाई के उपरांत रिहा कर दिया है. श्री यादव के अधिवक्ता सुनील कुमार ने बताया कि परिवहन पदाधिकारी श्री बारला ने अदालत में अपनी गवाही कलमबद्ध कराने के उपरांत एक लिखित आवेदन दे कर अन्य गवाह पेश नहीं करने की अपील की. अदालत ने साक्ष्य बंद करते हुए श्री यादव को रिहा करने का फैसला सुना दिया. उधर, श्री यादव द्वारा किये गये मुदकमों को सुलह के आधार पर मासिक लोक अदालत में पेश किया गया.
जिला परिवहन पदाधिकारी के अधिवक्ता विक्रांत कुमार सिंह ने दोनों पक्षों में हुए सुलह को पेश कर मामला समाप्त करने की अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए पीठासीन पदाधिकारी पीयूष श्रीवास्तव ने आरोपी श्री बारला को दोष मुक्त करार दिया. लोक अदालत में गठित बेंच में एसीजेएम पीयूष श्रीवास्तव के अलावा वरीय अधिवक्ता नागेंद्र प्रसाद गुप्ता सदस्य थे. मामलों में रिहा हुए आरोपियों ने अदालत के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि मामूली चूक के कारण घटना घट गयी थी .
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