ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला कंपनी नहीं कर रही भुगतान

Updated at : 04 Dec 2017 12:29 PM (IST)
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ट्रिब्यूनल ने सुनाया फैसला कंपनी नहीं कर रही भुगतान

लातेहार: वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति ट्रिब्यूनल से न्याय मिलने के उपरांत भी दावे की राशि का भुगतान महीनों से नहीं हो पा रहा है. व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यरत विभिन्न ट्रिब्यूनल से दर्जनों मामले में अवार्ड हो चुका है. बावजूद इसके इंश्योरेंस कंपनियों या वाहन स्वामियों द्वारा […]

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लातेहार: वाहन दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति के परिजनों को मोटर वाहन दुर्घटना क्षतिपूर्ति ट्रिब्यूनल से न्याय मिलने के उपरांत भी दावे की राशि का भुगतान महीनों से नहीं हो पा रहा है. व्यवहार न्यायालय परिसर में कार्यरत विभिन्न ट्रिब्यूनल से दर्जनों मामले में अवार्ड हो चुका है. बावजूद इसके इंश्योरेंस कंपनियों या वाहन स्वामियों द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है.

मालूम हो कि जिले में प्रधान जिला जज समेत कुल तीन ट्रिब्यूनल कार्यरत हैं, जहां वाहन दुर्घटना में मृत या अपंग हुए यात्रियों द्वारा क्षतिपूर्ति का वाद दायर कराया जाता है.

अदालती आदेश के बावजूद महीनों से भुगतान नहीं होने के कारण दावाकर्ताओं को पुन: इजरायवाद दाखिल करना पड़ रहा है. इससे अदालतों पर बोझ बढ़ रहा है. दावाकर्ताओं को भी बेवजह आर्थिक व मानसिक परेशानियां उठानी पड़ रही है. सबसे खराब स्थिति नेशनल इंश्योरेंस कंपनी की है. उनके अधिवक्ता राजेश्वर पांडेय का कहना है कि कंपनी का कार्यालय रांची शिफ्ट हो गया है, इस वजह से भुगतान नहीं हो पा रहा है.
केस स्टडी : एक
जूलियस कोंगाड़ी दावाकर्ता प्रधान जिला सह एमएसीटी की अदालत से सात जून 2016 को वाहन दुर्घटना में मृत पुत्र की क्षतिपूर्ति के एवज में एमवी केस संख्या 06/2015 में 50000 रुपये तथा 07/15 में 452000 रुपये का अवार्ड हुआ है, लेकिन बीमा कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है.
केस स्टडी : दो
अरविंद कुमार दावाकर्ता को प्रधान जिला जज सह एमएसीटी की अदालत से 21 फरवरी 2017 को उनकी पत्नी की वाहन दुर्घटना में मृत्यु की क्षतिपूर्ति के रूप में 50000 रुपये के भुगतान का आदेश हुआ है, लेकिन नेशनल इंश्योरेंस ने भुगतान नहीं किया.
केस स्टडी : तीन
पंकज कुमार दावाकर्ता को प्रधान जिला जज सह एमएसीटी की अदालत से 31 मार्च 2017 को दुर्घटना में अपंग हुए पंकज कुमार को 2500 रुपये का भुगतान करने का आदेश पारित हुआ है, लेकिन फ्यूचर जेनरल इंश्योरेंस कंपनी भुगतान नहीं कर रही.
केस स्टडी : चार
कविता देवी दावाकर्ता को अपर जिला जज तृतीय सह एमएसीटी की अदालत से 16.12.2016 को दुर्घटना में मृत मिथिलेश कुमार की क्षतिपूर्ति के लिए 25 लाख रुपये भुगतान करने का आदेश हुआ, लेकिन वाहन स्वामी रजब अंसारी (तरवाडीह) ने भुगतान नहीं किया.
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