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दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल सश्रम कारावास की सजा

Updated at : 23 Dec 2025 6:42 PM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को 22 साल सश्रम कारावास की सजा

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिलीप सिंह (30 वर्ष, पिता अनिल सिंह, मरकच्चो बड़ा अखाड़ा) को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनायी

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कोडरमा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सह स्पेशल पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश गुलाम हैदर की अदालत ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी दिलीप सिंह (30 वर्ष, पिता अनिल सिंह, मरकच्चो बड़ा अखाड़ा) को दोषी पाते हुए कठोर सजा सुनायी. अदालत ने पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 22 वर्ष, 20 वर्ष और 4 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी. साथ ही आईटी एक्ट की धारा 67 में 2 वर्ष, 67 (बी) में 3 वर्ष तथा आईपीसी की धारा 506 में 1 वर्ष की सजा सुनायी. इन सभी सजाओं के साथ जुर्माने की राशि भी तय की गयी है, जो पीड़ित को दी जायेगी. जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

मामला वर्ष 2024 का है, जिसे लेकर मरकच्चो थाना में कांड संख्या 81/24 दर्ज हुआ था. पीड़ित की मां ने शिकायत की थी कि पड़ोस का दिलीप सिंह उसके नाबालिग बेटे को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर गलत कार्य करता था. आरोपी ने उसका वीडियो बनाकर धमकी दी और बाद में वायरल भी कर दिया. पीड़ित ने बताया कि यह शोषण 2022 से जारी था.

अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया और छह गवाहों का परीक्षण कराया गया. बचाव पक्ष की ओर से चीफ डिफेंस काउंसिल नवल किशोर ने दलीलें दीं. अदालत ने पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत अतिरिक्त मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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VIKASH NATH

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By VIKASH NATH

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