लॉकडाउन के दौरान दुकान खोल बेच रहे थे कपड़ा, दो दुकानदारों पर मामला दर्ज

Updated at : 09 Apr 2020 8:24 PM (IST)
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लॉकडाउन के दौरान दुकान खोल बेच रहे थे कपड़ा, दो दुकानदारों पर मामला दर्ज

A commuter walks on a deserted street during a day long lockdown amid growing concerns of coronavirus, in New Delhi, India, Sunday, March 22, 2020. India is observing a 14-hour "people's curfew" called by Prime Minister Narendra Modi in order to stem the rising coronavirus caseload in the country of 1.3 billion. For most people, the new coronavirus causes only mild or moderate symptoms. For some it can cause more severe illness. (AP Photo/Manish Swarup)

कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानों, प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश है. बावजूद झुमरीतिलैया शहर के स्टेशन रोड में दो कपड़ा दुकानदार, दुकान खोलकर कपड़ा बेचते मिले. ऐसे में जांच करने निकले पदाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों दुकानदारों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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कोडरमा : कोरोनावायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य दुकानों, प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्देश है. बावजूद झुमरीतिलैया शहर के स्टेशन रोड में दो कपड़ा दुकानदार, दुकान खोलकर कपड़ा बेचते मिले. ऐसे में जांच करने निकले पदाधिकारियों ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों दुकानदारों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी है.

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जानकारी के अनुसार तिलैया थाना में वार्ड नंबर 15 स्टेशन रोड निवासी कपड़ा व्यवसायी सुरेंद्र प्रसाद, पिता चंद्र प्रसाद और अनिल कुमार, पिता सीताराम प्रसाद पर केस दर्ज किया गया है. थाना कांड संख्या 51/20 में नगर पर्षद के कार्यपालक पदाधिकारी सह दंडाधिकारी कौशलेंद्र कुमार ने कहा है कि वे गुरुवार को लॉकडाउन का अनुपालन कराने को लेकर शहर में जांच कर रहे थे. उनके साथ थाना प्रभारी रामनारायण ठाकुर भी थे.

जांच के क्रम में उन्होंने पाया कि स्टेशन रोड में दो व्यवसायी कपड़ा दुकान खोलकर कपड़ा बेच रहे हैं. ऐसे समय में जब वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव को लेकर लॉकडाउन लागू है तो इस तरह से दुकान खोलकर जान बूझकर संक्रमण फैलाव को न्यौता दिया जा रहा है. यह पूरी तरह कोविड-19 को रोकने के लिए लागू आदेश का उल्लंघन है.

पुलिस ने इन दोनों के विरुद्व भादवि की धारा 188 और 270 के तहत मामला दर्ज किया है. कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि इस तरह की सख्ती आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की. उन्होंने बताया कि शहर में सिर्फ आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रखनी है. इसके अलावा किसी अन्य चीज की दुकान खुली मिलेगी तो प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी.

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AmleshNandan Sinha

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By AmleshNandan Sinha

अमलेश नंदन सिन्हा प्रभात खबर डिजिटल में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में कार्यरत हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद से इन्होंने कई समाचार पत्रों के साथ काम किया. इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत रांची एक्सप्रेस से की, जो अपने समय में झारखंड के विश्वसनीय अखबारों में से एक था. एक दशक से ज्यादा समय से ये डिजिटल के लिए काम कर रहे हैं. झारखंड की खबरों के अलावा, समसामयिक विषयों के बारे में भी लिखने में रुचि रखते हैं. विज्ञान और आधुनिक चिकित्सा के बारे में देखना, पढ़ना और नई जानकारियां प्राप्त करना इन्हें पसंद है.

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