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यौन शोषण के दोषी सिपाही को दो साल कारावास की सजा

Updated at : 16 Sep 2025 9:35 PM (IST)
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यौन शोषण के दोषी सिपाही को दो साल कारावास की सजा

मुफ्फसिल थाना क्षेत्र निवासी अभिमन्यु कुमार (34) पिता-अर्जुन प्रसाद को 493 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है.

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कोडरमा. शादी का झांसा देकर सिपाही द्वारा अपने ही विभाग की महिला पुलिस कर्मी का यौन शोषण किये जाने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय संजय कुमार चौधरी की अदालत ने हजारीबाग के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र निवासी अभिमन्यु कुमार (34) पिता-अर्जुन प्रसाद को 493 आइपीसी के तहत दोषी पाते हुए दो वर्ष की कारावास की सजा सुनायी है. वहीं 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दो माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मामला वर्ष 2018 का है. इसे लेकर महिला पुलिसकर्मी ने कोडरमा महिला थाना में मामला दर्ज कराया था. आवेदन के अनुसार शादी का झांसा देकर अभिमन्यु कुमार ने उसके उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया. जब पीड़िता के अनुसार जब उसने कहा कि वह शादीशुदा है, तो सिपानी ने शादी करने का झांसा दिया और लगातार यौन शोषण करता रहा. बाद में शादी करने से इनकार कर दिया. अदालत में मामला आने पर अभियोजन का संचालप लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया. सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया. अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह ने दलीलें रखीं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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