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राजस्व वसूली में तेजी लायें : आयुक्त

Updated at : 11 Jan 2025 9:15 PM (IST)
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राजस्व वसूली में तेजी लायें : आयुक्त

उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार शनिवार को कोडरमा पहुंचे़ आयुक्त ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिये.

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कोडरमा बाजार. उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के आयुक्त पवन कुमार शनिवार को कोडरमा पहुंचे़ आयुक्त ने समाहरणालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिये. इसके पूर्व उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने पौधा भेंट कर आयुक्त का स्वागत किया़ मौके पर आयुक्त ने वन विभाग, खनन, मत्स्य, नगर पर्षद, उत्पाद, परिवहन सहित अन्य विभागों द्वारा प्राप्त राजस्व और लक्ष्य की समीक्षा की. साथ ही अधिकारियों को राजस्व वसूली में तेजी लाते हुए हर हाल में लक्ष्य की प्राप्ति करने का निर्देश दिया़ बैठक में खनिज पदार्थों के अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध अब तक हुए कार्रवाई की समीक्षा करते हुआ आयुक्त ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों को अक्षरश: पालन करें. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें. अवैध रूप से बालू का उठाव करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें. आयुक्त ने जिला खनन टास्क फोर्स को नियमित रूप से छापामारी अभियान चलाकर पत्थरों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया़ बैठक में दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा अंचलवार करते हुए आयुक्त ने सभी सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें. ई कोर्ट से संबंधित मामलों के निष्पादन में तेजी लाये. उन्होंने सीओ को निर्देशित करते हुए कहा कि 30 दिन से लेकर 90 दिनों के अंदर के दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द से जल्द निष्पादित करें. बिना कोई ठोस वजह के मामलों को लटकाये नहीं रखें. इस अवसर पर उपायुक्त मेघा भारद्वाज, डीएफओ सौमित्र शुक्ल, डीडीसी ऋतुराज, अपर समाहर्ता पूनम कुजूर, एसडीओ रिया सिंह, डीटीओ विजय कु सोनी, डीएसओ अविनाश पूर्णेन्दु, उत्पाद अधीक्षक अजय कुमार गौड़, अंचलों के सीओ आदि मौजूद थे़

सेवा के अधिकार नियमों का पालन सुनिश्चित हो

बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के क्रम में आयुक्त ने कहा कि बैठक प्रमुख रूप से तीन बिंदुओं पर हुई. सभी अंचलों के सीओ को निर्देशित किया गया है कि दाखिल खारिज के मामलों में सेवा के अधिकार अधिनियम का कड़ाई से अनुपालन हो. अधिनियम के तहत दाखिल खारिज के मामलों में कार्रवाई के दौरान आपत्ति प्राप्त होने पर 90 दिन के अंदर मामले को निष्पादित किया जाये. इसके लिए उपायुक्त को भी निर्देश दिया गया है़ सेवा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन करने पर संबंधित सीओ पर आर्थिक दंड लगाने का निर्देश दिया गया है़ उन्होंने कहा कि छोटी मोटी गलतियों में नामांतरण वाद को अस्वीकृत नहीं करें, बल्कि प्रभावित पक्ष को सूचना देकर उनका पक्ष लेने का निर्देश दिया गया है़ उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के लंबित मामलों को जल्द-से-जल्द निष्पादित करने, आंतरिक राजस्व वसूली में वृद्धि लाने का निर्देश दिया गया़ राजस्व से संबंधित सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली करने, जनता के कार्यों को तेजी से करने, लोग बेवजह कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाएं इस पर ध्यान रखने आदि का निर्देश दिया गया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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