नगर पर्षद ने मांस विक्रेताओं के लिए जारी किया निर्देश

Updated:
विज्ञापन
नगर पर्षद ने मांस विक्रेताओं के लिए जारी किया निर्देश

काला शीशा लगाना अनिवार्य, अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा जुर्माना

विज्ञापन

काला शीशा लगाना अनिवार्य, अपशिष्ट फेंकने पर लगेगा जुर्माना झुमरीतिलैया. शहर की स्वच्छता और जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नगर पर्षद ने मांस, मछली, मुर्गा, बकरा आदि विक्रेताओं के लिए एक निर्देश जारी किया है. यह आदेश शहर की सूरत संवारने के साथ आमजन की भावना और स्वास्थ्य के हित में लिया गया कदम माना जा रहा है. नगर पर्षद ने सभी मांस विक्रेताओं को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों के आगे काला शीशा अवश्य लगायें. विक्रय की सभी गतिविधियां दुकान के अंदर, शीशे के पीछे ही संचालित होंगी, ताकि राहगीरों को दृश्य से असुविधा न हो. नगर पर्षद ने चेतावनी दी है कि मांस से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को न तो खुले में फेंका जाये और न ही नालियों में बहाया जाये. ऐसा करने पर न सिर्फ पर्यावरण प्रदूषित होता है, बल्कि बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है. पर्षद ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मांस विक्रेता इन निर्देशों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उस पर आर्थिक दंड लगाया जायेगा. साथ ही उनकी दुकान को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

विज्ञापन
Deepesh Kumar

लेखक के बारे में

By Deepesh Kumar

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola