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गोली मार हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

Updated at : 25 Feb 2025 10:03 PM (IST)
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गोली मार हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय की अदालत ने सुनाई सजा

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कोडरमा. जमीन विवाद में गोली मारकर कर हत्या किये जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने आरोपी मनोज कुमार यादव पिता महेंद्र यादव पिपराही चंदवारा निवासी को 302 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया़ जुर्माना की राशि नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी़ जानकारी के अनुसार मामला वर्ष 2021 का है़ घटना को लेकर तिलैया थाना में मृतक की पत्नी द्रौपदी देवी ने केस दर्ज कराया था़ थाना को दिए आवेदन में कहा गया था कि जमीन विवाद को लेकर दो दिन पूर्व मेरे पति को जान से मारने की धमकी मनोज यादव पिता महेंद्र यादव एवं अन्य दो व्यक्तियों ने दी थी़ इन लोगों के द्वारा ही मेरे पति की गोली मारकर हत्या की गयी है़ मामला अदालत में आने पर अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक शिवशंकर राम ने किया़ इस दौरान सभी नौ गवाहों का परीक्षण कराया. कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया़ वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जेपी नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया़ अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया़

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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