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Jharkhand News: कोडरमा के कांग्रेस नेता शंकर यादव हत्याकांड में आया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद

Updated at : 30 Sep 2024 9:27 PM (IST)
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मृतक शंकर यादव

मृतक शंकर यादव

Jharkhand News: कोडरमा की अदालत ने कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर यादव हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को सजा सुनायी. अदालत ने सभी 32 गवाहों का परीक्षण कराने के बाद फैसला सुनाया.

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Jharkhand News: कोडरमा, विकास कुमार-कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष शंकर यादव और उनके बॉडीगार्ड कृष्णा यादव हत्याकांड की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम गुलाम हैदर की अदालत ने सोमवार को चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अदालत ने कांड के मुख्य आरोपी मुनेश यादव (पिता नाथो यादव, भटबिगहा, चौपारण, हजारीबाग) को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनायी और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

इन्हें भी उम्रकैद की सजा

कोडरमा की अदालत ने अन्य आरोपी रामदेव यादव और नरेश यादव को भी दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. 25 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा मुख्य आरोपी मुनेश के भाई पवन यादव को दोषी पाते हुए 25 वर्ष सश्रम कारावास और 25 हजार का जुर्माना लगाया. जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

पिछले दिनों साक्ष्य के अभाव में एक बरी

अदालत में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक एंजेलिना वारला और अधिवक्ता सुरेश यादव ने किया. इस दौरान सभी 32 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक ने कार्रवाई के दौरान न्यायालय से सभी अभियुक्तों को फांसी की सजा देने का आग्रह किया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन, तारकेश्वर मेहता एवं दीपक गुप्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद चारों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया. पिछले दिनों अदालत ने इस मामले में एक आरोपी अशोक यादव (पिता गुल्ली यादव, झुमरी) को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था.

13 फरवरी 2018 को स्कॉर्पियो को बम से उड़ा दिया था

मृतक शंकर यादव की पत्नी झुमरी कोडरमा निवासी हेमलता देवी के लिखित आवेदन पर चंदवारा थाने में कांड संख्या 16/18 दर्ज किया गया था. 13 फरवरी 2018 को शंकर यादव की स्कार्पियो को उस समय बम लगाकर उड़ा दिया गया था, जब वे अपनी पत्थर खदान की ओर से लौट रहे थे. चंदवारा थाना क्षेत्र के ढाब थाम के पास आरोपियों ने पूरे सुनियोजित तरीके से एक्सप्लोसिव ऑटो में रख कर स्कॉर्पियो के पास आने के तुरंत बाद उड़ा दिया था. घटना में शंकर यादव के साथ ही उनके अंगरक्षक कृष्णा यादव की मौत हो गयी थी, जबकि चालक धर्मेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था.

परिवारवालों ने फैसले पर जताया संतोष

तिलैया थाना क्षेत्र के झुमरी निवासी और तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष शंकर यादव की हत्या मामले में सोमवार को न्यायलय द्वारा चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर पीड़ित परिवारवालों ने न्यायालय के प्रति संतोष जताया है. हालांकि मृतक शंकर यादव के पुत्र विकास कुमार समेत अन्य परिजनों को दोषियों को फांसी की सजा मिलने की आस थी. परिजनों ने कहा कि न्यायालय के आदेश का वे सम्मान करते हैं. एक आरोपी झुमरी निवासी अशोक यादव को बरी कर दिया गया है. इसके खिलाफ वे उच्च न्यायालय जाएंगे.

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Guru Swarup Mishra

लेखक के बारे में

By Guru Swarup Mishra

मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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