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बगैर नक्शा पास कराये निर्माण कराया, तो कार्रवाई

Updated at : 14 Jul 2025 8:44 PM (IST)
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बगैर नक्शा पास कराये निर्माण कराया, तो कार्रवाई

नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर प्रशासक ने कई निर्देश जारी किया है.

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डोमचांच. नगर पंचायत क्षेत्र में भवन निर्माण को लेकर प्रशासक ने कई निर्देश जारी किया है. निर्देश में कहा गया है कि नगर पंचायत क्षेत्र में नये मकान के निर्माण अथवा पुराने मकान में किसी प्रकार के परिवर्तन या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले नगर पंचायत से नक्शा अनुमोदित कराना अनिवार्य है. नियम नगरपालिका की अधिनियम 2011 की धारा 427 में यह प्रावधान है. नियम का पालन नहीं करने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 428, 436 एवं 437 के तहत कार्रवाई की जायेगी. वहीं बिना अनुमोदित नक्शे के किया गया कोई भी निर्माण कार्य अवैध माना जायेगा. ऐसे अवैध निर्माण के खिलाफ नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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ANUJ SINGH

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By ANUJ SINGH

ANUJ SINGH is a contributor at Prabhat Khabar.

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