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आपदा पीड़ितों के लिए राशि आवंटित

आपदा पीड़ितों के लिए राशि आवंटित सभी सीअो को दी गयी राशि. खाते में डालने का आदेश.प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार. पिछले वर्ष 2014-15 के प्राकृतिक आपदा के पीड़ित लाभुकों के बीच अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है. जबकि नियमत: पिछले वर्ष ही इसका भुगतान किया जाना था. अपर समहर्ता […]

आपदा पीड़ितों के लिए राशि आवंटित सभी सीअो को दी गयी राशि. खाते में डालने का आदेश.प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार. पिछले वर्ष 2014-15 के प्राकृतिक आपदा के पीड़ित लाभुकों के बीच अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में किया जा रहा है. जबकि नियमत: पिछले वर्ष ही इसका भुगतान किया जाना था. अपर समहर्ता मुकुंद दास ने सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को राशि आवंटित कर दी है और उन्हें अविलंब पीड़ितों के खाते में राशि भुगतान करने का आदेश दिया गया है. आपदा प्रबंधन विभाग के प्राप्त आंकड़े के मुताबिक पिछले वर्ष कोडरमा प्रखंड में अतिवृष्टि (बारिश) से 43 लोगों का घर पूर्ण/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ था, जबकि अग्नि कांड में दो, इसी तरह डोमचांच प्रखंड में अतिवृष्टि से 74, अग्नि कांड से दो, मरकच्चो प्रखंड में अति वृष्टि से 69, जयनगर में अतिवृष्टि से 29, चंदवारा प्रखंड में अति वृष्टि से 20 कुल 331 लोग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए थे और इनका प्रस्ताव विभाग के द्वारा आयुक्त को भेजा गया था. आयुक्त के द्वारा 22 अभिलेखों को त्रुटि निराकरण के लिए वापस भेज दिया गया. 309 लोगों को विभाग के द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान करने की कवायद शुरू कर दी गई है. अपर समहर्ता के द्वारा अंचलाधिकारियों को भुगतान के लिए भेजी गई राशि में से अग्नि कांड में जयनगर को 4600 व अतिवृष्टि में दो लाख 59 हजार 300 रुपये, चंदवारा में अग्नि कांड में 17 हजार 600, अतिवृष्टि में चार लाख 99 हजार 400, कोडरमा में अग्नि कांड में 6900, अतिवृष्टि में एक लाख 3 हजार 500, डोमचांच में अग्नि कांड में 73 हजार 800 व अति वृष्टि में दो लाख छह हजार 200, मरकच्चो में अग्नि कांड में 40 हजार 600, अतिवृष्टि में 47 हजार 400, सतगावां में अग्नि कांड में 52 हजार 700 व अतिवृष्टि में दो लाख 13 हजार 900 रुपये आवंटित करते हुए अविलंब पीडि़तों के खाते में राशि हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया है.पीड़ितों को कितनी राशि मिलती हैआपदा प्रबंधन विभाग द्वारा प्राकृतिक आपदा अतिवृष्टि/ अग्निकांड में कच्चे व पक्के मकान क्षतिग्रस्त होने पर अलग-अलग अनुग्रह अनुदान राशि देने का प्रावधान है. इसके तहत पूर्णत: क्षतिग्रस्त पक्का मकान में 70 हजार, कच्चा मकान में 17 हजार 600, गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान में 12 हजार 600, कच्चा मकान में 3 हजार 800, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्का मकान में 3 हजार 800 व कच्चे मकान में दो हजार 300 तथा क्षतिग्रस्त झोपड़ी में तीन हजार रुपये प्रति पीड़ित को दिया जाता है.

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