दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

कोडरमा बाजार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिये गये मतलू मियां निवासी दिबौर को दस साल कारावास की सजा सुनायी. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की इस राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने […]
कोडरमा बाजार. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी करार दिये गये मतलू मियां निवासी दिबौर को दस साल कारावास की सजा सुनायी. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की इस राशि में से 20 हजार रुपये पीड़िता को देने का आदेश दिया. बीते 19 अगस्त को अदालत ने इस मामले में आरोपी मतलू मियां को दोषी करार दिया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया.उल्लेखनीय है कि 12 अगस्त 2013 की शाम 7 बजे घर से सामान लाने दुकान जा रही महिला के साथ आरोपी ने दुष्कर्म किया था.
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