नियमावली के अनुसार कई लोग चुनाव लड़ने से होंगे वंचित

Updated at : 05 May 2015 8:04 PM (IST)
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नियमावली के अनुसार कई लोग चुनाव लड़ने से होंगे वंचित

नगर पंचायत व नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी ने डीसी को दी जानकारी कोडरमा बाजार. राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड की नियमावली के अनुसार नगर पर्षद व नगर पंचायत के चुने गये प्रतिनिधि अगर बिना अनुमति लिये नगर पर्षद बोर्ड की लगातार तीन बैठक से अनुपस्थित रहते हंै, तो वे अगली बार चुनाव लड़ने से वंचित हो […]

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नगर पंचायत व नगर पर्षद कार्यपालक पदाधिकारी ने डीसी को दी जानकारी कोडरमा बाजार. राज्य निर्वाचन आयोग झारखंड की नियमावली के अनुसार नगर पर्षद व नगर पंचायत के चुने गये प्रतिनिधि अगर बिना अनुमति लिये नगर पर्षद बोर्ड की लगातार तीन बैठक से अनुपस्थित रहते हंै, तो वे अगली बार चुनाव लड़ने से वंचित हो जायंेगे. इसी नियमावली के आलोक में नगरपालिका निर्वाचन कोषांग के नगर पर्षद व नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी से ऐसे अध्यक्ष व पार्षदों की सूची मांगी थी. कार्यपालक पदाधिकारी ने जो सूची नोडल पदाधिकारी को सौंपी है, उसके अनुसार कई ऐसे पार्षद हैं, जिन्होंने लगातार तीन बैठकों में बिना अनुमति के भाग नहीं लिया. नगर पंचायत कोडरमा के कार्यपालक पदाधिकारी की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार उपाध्यक्ष राजेश कुमार सिंह, वार्ड नंबर दो की पार्षद रफत साहिन, वार्ड नंबर चार की पार्षद शाहीना परवीन, वार्ड पांच के पार्षद अशोक कुमार यादव, सात की अनिता कुमारी व आठ के अशोक यादव ने लगातार कई बैठकों में भाग नहीं लिया. वहीं नगर पर्षद झुमरीतिलैया के वार्ड नंबर चार की पार्षद साहिला परवीन, वार्ड नंबर नौ के पार्षद कुलदीप यादव, 10 की सुमित्रा कुमारी, 11 के सुमन कुमार व वार्ड 15 की पिंकी जैन बिना अनुमति के लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहे हंै. अब कयास लगाया जा रहा है कि इस सूची के बाद इन पार्षदों के चुनाव लड़ने पर रोक लग सकती है.

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