चार हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया

Published at :04 Aug 2014 10:02 PM (IST)
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चार हत्या के आरोपी को न्यायालय ने दोषी पाया

प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत में चार हत्याओं के आरोपी एवं एमसीसी के सक्रिय सदस्य सुनील कुमार यादव को धारा 449 और 17सीएलए एक्ट में दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर आगामी 11 अगस्त को इसी अदालत में सुनवाई होगी. ज्ञात हो […]

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प्रतिनिधि, कोडरमा बाजार. व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश अरुण कुमार सिंह की अदालत में चार हत्याओं के आरोपी एवं एमसीसी के सक्रिय सदस्य सुनील कुमार यादव को धारा 449 और 17सीएलए एक्ट में दोषी पाया गया है. सजा के बिंदु पर आगामी 11 अगस्त को इसी अदालत में सुनवाई होगी. ज्ञात हो कि सतगावां थाना कांड संख्या 84/04 में सुनील कुमार यादव पर घर में घुसकर चार लोगों की हत्या करने का आरोप घटना का सूचक सुरेश कुमार पिता कपिल प्रसाद यादव सतगावां ने लगाया था. कांड संख्या 84/04 में दर्ज मामले में सुरेश कुमार ने 25 सितंबर 2004 को सुनील कुमार यादव तथा 20-25 अन्य लोगों के साथ उसके घर में घुस कर उसके पिता कपिल यादव के अलावे नीरज कुमार, मनोज कुमार और सकलदेव यादव की हत्या करने का आरोप लगाया था. दर्ज प्राथमिकी में 16 लोगों के नाम थे. जिसमें से सुनील यादव ही पकड़ा गया था. बाकी सब फरार थे. इसी मामले को लेकर सुनील यादव 2003 से ही कोडरमा मंडलकारा में बंद था. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष से अधिवक्ता वासिफ बख्तावर खान और अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक मो रिजवानुल हक थे.

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