पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकते बंदी
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :18 Sep 2018 2:09 AM (IST)
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कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता है. उनको […]
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कोडरमा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में रविवार को मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया. मुख्य अतिथि प्राधिकार के सचिव मिथिलेश कुमार सिंह ने कहा कि जेल में बंद कोई भी विचाराधीन बंदी साधन या पैसे के अभाव में न्याय से वंचित नहीं रह सकता है.
उनको हरसंभव सहायता करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार कृत संकल्पित है. उन्होंने बंदियों से अपील की कि वे जेल से निकलने के बाद अपराध की दुनिया को छोड़ कर समाज की मुख्य धारा में शामिल हो तथा अपनी एक नयी जिंदगी की शुरुआत करें. न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी राजीव कुमार सिंह ने कहा कि प्ली बार्गेनिंग के माध्यम से कोई भी बंदी दोष स्वीकार कर अपनी सजा कम करवा सकता है. न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम श्रेणी कमलेश बेहरा ने प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों की जानकारी दी.
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मिस पूजा ने भी बंदियों के महत्वपूर्ण अधिकारों की जानकारी दी. जेल के पैनल अधिवक्ता नीरा जायसवाल, शांति कुमारी, राजेश्वर प्रसाद सिंह व शिव नंदन कुमार शर्मा ने विस्तार से बंदियों के अधिकार व प्ली बार्गेनिंग के प्रावधानों पर प्रकाश डाला. मंडल कारा कोडरमा में जेल अदालत का भी आयोजन किया गया.
जेल अदालत में किसी भी बंदी द्वारा आवेदन नहीं दिये जाने से किसी भी वाद का निष्पादन नहीं किया जा सका. संचालन रंजीत कुमार सिंह व धन्यवाद ज्ञापन प्रभारी कारापाल सुबोध कुमार ने किया. मौके पर कारा कर्मी राजीव रंजन, राजेश प्रसाद पीएलवी तंजीर आलम व पाण्डेय शेखर प्रसाद समेत अन्य लोग मौजूद थे.
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