सार्वजनिक स्थल पर लघु शंका करने पर लगा आर्थिक दंड
Updated at : 05 Jan 2018 9:27 AM (IST)
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कोडरमा बाजार : नगर पंचायत क्षेत्र के कोर्ट के समीप सार्वजनिक स्थल पर लघु शंका करने तथा गंदगी फैलाने के आरोप में धारा 133 के तहत नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने पांच लोगों से 100-100 रुपये आर्थिक दंड वसूल किया. उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 133 के तहत सार्वजनिक स्थल पर किसी […]
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कोडरमा बाजार : नगर पंचायत क्षेत्र के कोर्ट के समीप सार्वजनिक स्थल पर लघु शंका करने तथा गंदगी फैलाने के आरोप में धारा 133 के तहत नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने पांच लोगों से 100-100 रुपये आर्थिक दंड वसूल किया. उन्होंने बताया कि अधिनियम की धारा 133 के तहत सार्वजनिक स्थल पर किसी भी प्रकार की गंदगी फैलाने पर आर्थिक दंड लगाने का प्रावधान है.
वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत के विभिन्न चौक-चौराहों और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में डस्टबीन लगाया जा रहा है, ताकि घरों और दुकानों से निकलने वाले कूड़े-कचरे को डस्टबीन में डाला जा सके. नगर पंचायत अध्यक्ष कांति देवी और कार्यपालक पदाधिकारी सुरेश यादव ने बताया कि जिन जगहों पर डस्टबीन लगाने में विरोध किया जा रहा था, वहां दंडाधिकारी के मौजूदगी में डस्टबीन लगाया जा रहा है, ताकि हर हाल में नगर पंचायत क्षेत्र साफ और स्वच्छ रह सके.
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