अत्याचार निवारण अधिनियम के मामलों की समीक्षा, पीड़ित को राहत राशि देने का निर्देश

खूंटी उपायुक्त ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत राहत राशि भुगतान के लंबित मामलों की समीक्षा कर अधिकारियों को निर्देश दिए.
खूंटीः समाहरणालय सभागार में बुधवार को उपायुक्त मो. जावेद हुसैन की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1995 के तहत राहत राशि भुगतान से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई.
बैठक में जिले में संज्ञान में आए दो मामलों की समीक्षा की गई. उपायुक्त ने एक मामले में पीड़ित को राहत राशि प्रदान करने का निर्देश दिया. उन्होंने प्राथमिकी दर्ज होने के बाद नियमानुसार राहत राशि की 25 प्रतिशत किस्त का भुगतान करने को कहा. बैठक में उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार प्रकाश सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.
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लेखक के बारे में
By चंदन कुमार
चंदन कुमार ने करियर की शुरुआत 1996 में प्रभात खबर से की. ऑल इंडिया रेडियो, सहारा समय टीवी, इंडिया टुडे एवं राष्ट्रीय सहारा में कार्य अनुभव. यात्रा वृतांत,साहित्य, सामाजिक बदलाव एवं कानूनी मामले की खबरों में रुचि. वर्तमान में मधेपुरा से खबरों का संकलन करते हैं.
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