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भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगायें : सीएस

Updated at : 10 Oct 2025 5:57 PM (IST)
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भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगायें : सीएस

सदर अस्पताल के सीएस डॉ नागेश्वर मांझी के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट और क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर बैठक हुई.

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खूंटी़

सदर अस्पताल के सीएस डॉ नागेश्वर मांझी के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को प्री कंसेप्शन और प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट और क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट को लेकर बैठक हुई. जिसमें सीएस ने कहा कि पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के जिले में कुल सात अल्ट्रासाउंड क्लीनिक और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत कुल 58 क्लीनिक संचालित हैं. इनमें सभी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित करना समिति के सदस्यों का उत्तरदायित्व है. उन्होंने कहा कि भ्रूण लिंग परीक्षण पर पूरी तरह से अंकुश लगायें. निजी चिकित्सा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करायें. उन्होंने कहा कि क्लीनिक में चिकित्सक होना अनिवार्य है. वहीं लैब रेट चार्ट का डिसप्ले भी किया जाना जरूरी है. एक्ट के संपूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समिति के सभी सदस्य समय-समय पर छापेमारी करें. वहीं इसे लेकर व्यापक जागरूकता भी फैलायें. मौके पर चिकित्सक, आयुष चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी, डीडीएम सहित अन्य उपस्थित थे.

पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट और क्लीनिकल इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को लेकर बैठकB

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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CHANDAN KUMAR

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