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तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर लगी रोक…ओके

तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर लगी रोक…ओके फोटो 5़ जानकारी देते जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजशेखर.खूंटी. जिला के विभिन्न प्रखंडों से वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव में शामिल होनेवाले 10 उम्मीदवार इस बार पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. उक्त उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद खर्च का ब्योरा विभाग में जमा नहीं किया […]

तीन वर्ष तक चुनाव लड़ने पर लगी रोक…ओके फोटो 5़ जानकारी देते जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजशेखर.खूंटी. जिला के विभिन्न प्रखंडों से वर्ष 2010 में पंचायत चुनाव में शामिल होनेवाले 10 उम्मीदवार इस बार पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकेंगे. उक्त उम्मीदवारों ने चुनाव के बाद खर्च का ब्योरा विभाग में जमा नहीं किया था. विभाग ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने खर्च का ब्योरा जमा नहीं किया. राज्य निर्वाचन आयोग ने अगले तीन वर्ष तक के लिए उक्त उम्मीदवारों के पंचायत चुनाव व स्थानीय नगर निकाय के किसी भी पद पर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. जिन उम्मीदवारों पर तीन साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगायी गयी है, उसमें कर्रा (दक्षिणी) के बहादुर मुंडा(ग्राम धनामुंजी, पंचायत कुदलुम) व रामदुलार सिंह (ग्राम गुमड़ू, पंचायत लिमड़ा), रनिया के पावल सुरीन(ग्राम बेलकीदूरा, पंचायत खटखूरा) व पौलुस डांग(ग्राम निरसिंग कराकेल, पंचायत खटकुरा), खूंटी के गुरन मुंडा(ग्राम गोगाडीह बिचागुटू, पंचायत लांदूप), जोन कच्छप (ग्राम टकरा हातुदामी पंचायत मुरही), राजेश मुंडा(ग्राम रेवा, पंचायत बिरहू,), विजय सिंह मुंडा(ग्राम तिलमा, पंचायत तिलमा), मुरहू प्रखंड की सिलवंती बोदरा(ग्राम गोड़ाटोली, मुरहू) तथा अड़की के मगदली हंस(ग्राम जोरको, पंचायत सोसोटोली) शामिल हैं.

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