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झारखंड राज्य आवास बोर्ड को बड़ी राहत
डीसी ने बोर्ड के लिए अधिग्रहित सात एकड़ जमीन रैयत को वापस करने का दिया था आदेश रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शुक्रवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है. […]
डीसी ने बोर्ड के लिए अधिग्रहित सात एकड़ जमीन रैयत को वापस करने का दिया था आदेश
रांची : हाइकोर्ट के जस्टिस एस चंद्रशेखर की अदालत में शुक्रवार को झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने याचिका स्वीकार कर ली है. साथ ही उपायुक्त के आदेश को निरस्त कर दिया. उपायुक्त ने बोर्ड के लिए अधिग्रहित सात एकड़ जमीन रैयतों को वापस करने का आदेश दिया था.
इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 1964-65 में आवास बोर्ड के लिए 152 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था.
वर्ष 2004 में उपायुक्त ने बोर्ड को अधिग्रहित सात एकड़ जमीन यह कहते हुए मूल रैयतों को वापस करने का निर्देश दिया था कि इस अधिग्रहण में भूमि अधिग्रहण अधिनियम-1894 की धारा चार व छह का अनुपालन नहीं किया गया है. बोर्ड की ओर से उपायुक्त के आदेश को हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी थी.
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