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खूंटी: गैंगरेप मामले में फादर अल्फोंस दोषी करार

खूंटी : अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में गत वर्ष हुए सामूहिक रेप कांड में फादर अल्फोंस आइंद को मंगलवार को खूंटी के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. इस बाबत अड़की थाना में केस दर्ज है. फादर अल्फाेंस आइंद हाइकोर्ट से जमानत […]

खूंटी : अड़की थाना क्षेत्र के कोचांग में गत वर्ष हुए सामूहिक रेप कांड में फादर अल्फोंस आइंद को मंगलवार को खूंटी के जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश कुमार की अदालत ने दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया. इस बाबत अड़की थाना में केस दर्ज है. फादर अल्फाेंस आइंद हाइकोर्ट से जमानत पर थे.

फादर अल्फाेंस को कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के षड़यंत्रकर्ता के रूप में दोषी करार दिया है. इसी मामले में कोर्ट ने जोन जुनास तिडू, बलराम समद, अयूब सांडी पूर्ति, बांदू समद उर्फ टकला और जुनास मुंडा को भी दोषी करार दिया है.

अभियोजन पक्ष से प्रभारी लोक अभियोजक सुशील जायसवाल ने दलीलें दी. कोर्ट ने गवाहों के बयान और साक्ष्यों पर गौर करने के उपरांत सबको कसूरवार साबित करार दिया. सजा की बिंदु पर 15 मई कोसुनवाई होगी. 19 जून 2018 को जागरूकता नुक्कड़ नाटक पेश करने गयी पांच युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी.

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