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सरकारी सेवाओं व योजनाओं की जानकारी पहुंचाने विशेष व्यवस्था की जायेगी : डीसी

इन शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी आम-जन तक पहुंचाने का विशेष व्यवस्था की जायेगी. इस कार्यक्रम अंतर्गत जिले की सभी पंचायतों में कम-से-कम एक शिविर का आयोजन किया जाएगा.

जामताड़ा. सरकार की ओर से आपकी योजना-आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम अंतर्गत झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 को प्राथमिकता देते हुए सेवा का अधिकार सप्ताह के रूप में 21 नवंबर से 28 दिसंबर तक मनाये जाने का निर्णय लिया गया है. उपायुक्त रवि आनंद ने बताया कि कार्यक्रम अंतर्गत पंचायत स्तर पर शिविरों का आयोजन कर झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध राज्य सरकार के विभिन्न सेवाओं का अधिकाधिक लाभ शिविर में ही आमजनों को समयबद्ध रूप में उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी. साथ ही इन शिविरों में सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं की जानकारी भी आम-जन तक पहुंचाने का विशेष व्यवस्था की जायेगी. इस कार्यक्रम अंतर्गत जिले की सभी पंचायतों में कम-से-कम एक शिविर का आयोजन किया जाएगा. इन शिविरों में निम्नांकित गतिविधियों का सम्पादन किया जाएगा.

शिविर में आवेदनों की प्राप्ति :

आम जनों से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम, 2011 में सूचीबद्ध सेवाओं एवं तत्संबंधी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किया जाएगा एवं आवेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य सेवा प्रक्षेत्र (सर्विस फोकस एरिया) के अंतर्गत आवेदन पत्र प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त किये जायेंगे. जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, नया राशन कार्ड, दाखिल खारिज मामलों का निष्पादन, भूमि की मापी (मेजरमेंट ऑफ लैंड), भूमि धारण प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित आवेदन दे सकते हैं.

ऑन-द-स्पॉट शिकायत निवारण :

प्रत्येक शिविर में प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर पंजीकृत किया जायेगा. आवेदनों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का ऑन-द-स्पॉट निवारण करते हुए समाधान/निष्पादन कागजात के साथ आवेदक की तस्वीर पोर्टल पर अपलोड किया जायेगा. इस श्रेणी के तहत लोगों की शिकायतें शिविर में ही दर्ज की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ऐसी शिकायतों का समाधान उसी दिन किया जाएगा तथा अधिनियम में निर्धारित समय-सीमा के अन्दर आवेदन का निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा. आवेदनों की ट्रेकिंग भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी.

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