जामताड़ा में अतिक्रमणकारियों पर प्रशासन का शिकंजा, 48 घंटे का अल्टीमेटम; नहीं हटाया तो होगी कार्रवाई
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सांकेतिक तस्वीर
जामताड़ा नगर पंचायत ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। समय सीमा खत्म होने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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जामताड़ा: नगर पंचायत जामताड़ा ने सड़क किनारे अतिक्रमण कर दुकान, शेड, बांस-बल्ली, गुमटी, ठेला-खोमचा आदि लगाने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. नगर पंचायत की ओर से जारी आम सूचना में कहा गया है कि सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण आवागमन बाधित हो रहा है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है.
कार्यपालक पदाधिकारी सोमा खंडेत ने अतिक्रमणकारियों को 48 घंटे के अंदर सड़क किनारे से अस्थायी दुकान एवं अन्य अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है. निर्धारित अवधि में अतिक्रमण नहीं हटाने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है.
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