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दो से ज्यादा संतान वाले नहीं लड़ पायेंगे नगर निकाय चुनाव

Updated at : 26 Nov 2025 8:24 PM (IST)
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दो से ज्यादा संतान वाले नहीं लड़ पायेंगे नगर निकाय चुनाव

जामताड़ा. नगरपालिका चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर से शुरू कर दिया गया है.

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राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव जिला प्रशासन को भेजा पत्र संवाददाता, जामताड़ा. नगरपालिका चुनाव की तैयारी प्रशासनिक स्तर से शुरू कर दिया गया है. राज्य निर्वाचन के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने जिला को पत्र भेजा है, जिसमें नगरपालिका निर्वाचन 2026 के महापौर, अध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य के अभ्यर्थियों के लिए अयोग्यता के कई निर्देश जारी किये हैं. कहा है कि झारखंड में होने वाले नगर निकाय चुनाव में दो से अधिक संतान वाले वैसे लोग उम्मीदवार नहीं बन पाएंगे, जिनके आखिरी संतान का जन्म 9 फरवरी 2013 के बाद हुआ हो. झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के अनुसार, राज्य निर्वाचन आयोग ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है. राज्य में सभी नगर निकायों के चुनाव का बिगुल अगले कुछ दिनों में बजने वाला है. राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली है. यह पहली बार है, जब राज्य के सभी नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए जायेंगे. बता दें कि तीन से अधिक संतान की स्थिति में चुनाव लड़ने की अयोग्यता से संबंधित नियम को लेकर आयोग की ओर से जारी आदेश की प्रति उपायुक्त को भेजकर उन्हें इसका पालन सुनिश्चित कराने का कहा गया है. पत्र में कहा है कि दो से अधिक संतान वाला व्यक्ति भी नगरपालिका के किसी पदधारी का निर्वाचन लड़ने के लिए अयाेग्य होगा. परंतु यदि उसके दो से अधिक संतान 9 फरवरी 2013 तक या उसके पूर्व थे और बाद में उसमें कोई वृद्धि नहीं हुई है तो वह अयोग्य नहीं होगा. इस संबंध में भी यह स्पष्ट किया जाता है कि संतानों की संख्या में गोद लिए गए संतान एवं जुड़वा संतानों को भी सम्मिलित किया जायेगा. इस निमित्त प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा संलग्न प्रपत्र की कंडिका 2 के अनुसार स्वघोषणा की जायेगी एवं उसे अपना नाम निर्देशन पत्र के साथ संलग्न करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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UMESH KUMAR

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