असम राइफल्स के जवान से मारपीट मामले में चार आरोपी दोषी करार, सजा 19 को

Published by : UMESH KUMAR Updated At : 16 May 2026 7:27 PM

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जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने शनिवार को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में अंतिम सुनवाई की.

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प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई अंतिम सुनवाई प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राधा कृष्ण ने शनिवार को मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी कर देने के मामले में अंतिम सुनवाई की. इस घटना के चार आरोपियों राहुल गुप्ता, युवराज यादव, मोहम्मद नसरुद्दीन शेख और विक्की कुमार यादव को दोषी करार दिया है. राहुल गुप्ता और युवराज यादव पूर्व से ही जेल में है. मोहम्मद नसीरुद्दीन शेख और विक्की कुमार यादव ने शनिवार को अदालत में आत्म समर्पण किया. जानकारी के अनुसार, 12 अगस्त 2024 को मिहिजाम थाना क्षेत्र के पोखरतल्ला निवासी असम राइफल्स के जवान ओमप्रकाश भारती अपनी पत्नी को लाने घर से निकले ही थे, कि आंबेडकर नगर के पास उक्त चोरो आरोपियों सहित तीन-चार अन्य लड़के ने उन्हें घेर लिया और बल्ला से मारपीट किए, जिससे उनके माथे पर गंभीर चोटें आई. उनके पास से सोने का चेन, नगद ₹10000, पैन कार्ड छीन लिये. पुलिस ने गंभीर रूप से घायल ओमप्रकाश भारती को इलाज के लिए जामताड़ा सदर अस्पताल भेजा. फिर सदर अस्पताल से उन्हें धनबाद ले जाया गया. इस घटना को लेकर जख्मी के पत्नी सरोज कुमारी ने मिहिजाम थाने में मामला दर्ज कराया था. उक्त मामले में सभी गवाहों के बयान सुनने के पश्चात अदालत ने मामले को सही पाया. आरोपित राहुल गुप्ता, युवराज यादव, मोहम्मद नसीरुद्दीन शेख और विक्की कुमार यादव को भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2 ),181 (2 ),191(3), 118 (एक )और 109 में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 19 मई को होगी.

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