जामताड़ा. सिविल सर्जन कार्यालय में श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साह, सिविल सर्जन डॉ आनंद मोहन सोरेन ने अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से संचालित, चिकित्सा सहायता योजना, चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना एवं मातृत्व प्रसुविधा योजना को लेकर बैठक की. इस अवसर पर इन योजना का लाभ भवन निर्माण श्रमिकों को देने को लेकर चर्चा की गयी. श्रम अधीक्षक ने बताया कि चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना अंतर्गत गंभीर बीमारी की स्थिति में 2,50,000 रुपये तक प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जायेगी. चिकित्सा सहायता योजना के तहत किसी भी अस्पताल में न्यूनतम 5 दिनों तक भर्ती की स्थिति में चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 40 दिनों तक का अकुशल श्रेणी के न्यूनतम मजदूरी दी जायेगी. कहा कि मातृत्व प्रसुविधा योजना के तहत प्रथम दो प्रसुति पर 15000-15000 रुपये दी जायेगी. मौके पर कई कर्मी उपस्थित थे.
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