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बस चालक, खलासी से प्रतिदिन आठ घंटा से ज्यादा नहीं लें काम : श्रम अधीक्षक

Updated at : 16 Jul 2025 8:52 PM (IST)
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बस चालक, खलासी से प्रतिदिन आठ घंटा से ज्यादा नहीं लें काम : श्रम अधीक्षक

जामताड़ा. जिला श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साह ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में बस ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की.

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संवाददाता, जामताड़ा. जिला श्रम अधीक्षक शैलेंद्र कुमार साह ने बुधवार को कार्यालय कक्ष में बस ऑनर्स एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. उन्होंने कहा कि परिवहन उपक्रमों में कार्यरत चालक, खलासी व अन्य कर्मियों से प्रतिदिन आठ घंटे से अधिक कार्य नहीं करवायें. सभी कर्मियों का मजदूरी भुगतान हर महीने सात तारीख तक अनिवार्य रूप से कर दें. इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने सभी बस मालिकों व ट्रांसपोर्टर व्यवसायियों से आठ घंटे से ज्यादा कार्य नहीं कराने से संबंधित अंडरटेकिंग पर हस्ताक्षर लिया. श्रम अधीक्षक ने कहा कि सभी को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सरकार की ओर से निर्धारित न्यूनतम मजदूरी भुगतान करें. परिवहन उपक्रमों में कार्यरत सभी कर्मियों को मजदूरी का भुगतान सिर्फ चेक या बैंक खाता के माध्यम से ही करें. इस दौरान श्रम अधीक्षक ने सभी बस मालिकों, स्कूल के प्रतिनिधियों एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961 के तहत निबंधन कराने की भी बात कही. उन्होंने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े सभी प्रतिनिधियों व स्कूलों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे अपने यहां किसी भी बाल श्रमिक या अल्प व्यस्क को काम पर नहीं रखेंगें. कामगारों के कार्य के मध्य में आधा या एक घंटे का विश्राम भी प्रदान किया जाना है, जिसका अनुपालन भविष्य में भी करना है. कहा, कामगारों को साप्ताहिक अवकाश, त्योहारी अवकाश प्रदान किया जाए. मौके पर बस एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद दास, सचिव रामानंद सिंह, दिलीप कुमार सिंह, कल्याण दत्त, संजय रवानी आदि थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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UMESH KUMAR

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