शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

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शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार

जामताड़ा कोर्ट. फतेहपुर थाना क्षेत्र के दिगल गांव निवासी ललीन टुडू को धारा 64(1) बीएनएस के तहत दोषी करार दिया है.

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प्रतिनिधि, जामताड़ा कोर्ट. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जामताड़ा के न्यायालय ने फतेहपुर थाना क्षेत्र के दिगल गांव निवासी ललीन टुडू को धारा 64(1) बीएनएस के तहत दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर सुनवाई 21 अप्रैल 2026 को होगी. जानकारी के अनुसार, सूचिका ने आरोपी ललीन टुडू पर शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया था. पीड़िता के अनुसार इस संबंध के कारण वह पांच माह की गर्भवती हो गई. जब इस बात की जानकारी परिजनों को हुई तो गांव में पंचायती बुलाई गई, लेकिन आरोपी ने पंचायत का फैसला मानने से इनकार कर दिया और शादी से भी मुकर गया. इसके बाद पीड़िता ने फतेहपुर थाना में मामला दर्ज कराया. थाना कांड संख्या 38/25 के तहत धारा 64(1) बीएनएस में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 13 गवाहों की गवाही कराई गई. सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया.

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Jiyaram Murmu

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