दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

Published at :07 Mar 2017 6:09 AM (IST)
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दुष्कर्म के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास

जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार जामताड़ा के न्यायालय में नवाडीह नारायणपुर निवासी उत्तम मंडल को दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार को दोषी पाया गया. सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध धारा 323 के अंतर्गत छह माह, 341 में एक माह एवं 376 में बारह वर्ष […]

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जामताड़ा : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय कुमार जामताड़ा के न्यायालय में नवाडीह नारायणपुर निवासी उत्तम मंडल को दुष्कर्म के आरोप में शुक्रवार को दोषी पाया गया. सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने आरोपी के विरूद्ध धारा 323 के अंतर्गत छह माह, 341 में एक माह एवं 376 में बारह वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई.

अर्थ दंड के रूप में बीस हजार रुपये यदि आरोपी अर्थ दंड देने में असमर्थ्य रहने पर छह माह के अतिरिक्त सजा सुनाई गई. सभी सजा साथ साथ चलेगी. आरोपी के विरूद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 114/15 दर्ज किया गया था. उपयुक्त कांड का सूचिका विवाहिता रेखा देवी ने आरोपी के विरूद्ध 9 जुलाई 2014 को जब वह स्नान करने तालाब गई थी तभी आरोपी ने उसे अकेला पाकर जबरन दुष्कर्म किया और मारपीट भी किया. अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किये गये थे. आरोपी पूर्व से ही न्यायायिक हिरासत में है.

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